अपर जिला जज / सचिवपूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं राष्ट्रीय महिला आयोग तथा श्री विष्णु कुमार शर्मा, अध्यक्ष/ जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के मार्गदर्शन में श्री फार्रुख इनाम सिद्दीकी अपर जिला जज /सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के द्वारा आज दिनांक 17.07.2023 को तहसील सभागार मऊ, चित्रकूट में महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
डॉ० ज्योति सिंह द्वारा महिलाओं में होने वाले सर्वाईकल कैंसर के बारे में विस्तार से बताया गया। श्रीमती प्रिया माथुर महिला कल्याण अधिकारी चित्रकूट द्वारा कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंसन, बाल सेवा योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना के बारे में बताया गया । सुश्री मीनू सिंह द्वारा गुड टच - बैड टच, बाल विवाह, बाल श्रम के बारे में बताया गया । श्री रविशंकर शुक्ला द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में बताया गया। सुश्री दमयन्ती एडवोकेट पैनल अधिवक्ता द्वारा दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार आदि के बारे में बताया गया। तहसीलदार मऊ द्वारा देवीय आपदा, सर्पदंस, आकस्मिक दुर्घटना आदि के बारे में दी जाने वाली सहायता विस्तृत रूप से बताया गया।
अपर जिला जज/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट द्वारा महिलाओं की प्राप्त मुफ्त कानूनी सहायता, यौन उत्पीड़न से बचाव, घरेलू हिंसा (शारीरिक व मानसिक यातनायें), पीडित क्षतिपूर्ति योजना (जघन्य अपराध यथा बलात्कार, अपरहरण, हत्या, लैंगिक उत्पीडन), नालसा द्वारा तस्करी और वाणिज्यिक एवं शोषण पीडितों के लिये विधिक सेवायें, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, पुरुषो के समान पारिश्रमिक का लाभ आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस अवसर पर मध्यस्थ अधिवक्ता मुन्नालाल चतुर्वेदी, पैरालीगल वालेण्टियर्स आशुतोष सोनी, राजेन्द्र सविता, सुदेश कुमार, आशीष त्रिपाठी, आंगनवाडी कार्यकर्तियां उपस्थित रही।
*जिला सूचना कार्यालय चित्रकूट*